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26/03/2025 Aditi Pandey General Views 56 Comments 0 Analytics Video Hindi DMCA Add Favorite Copy Link
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, कहा- संवेदनशीलता की पूर्ण कमी

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। यह मामला एक नाबालिग लड़की के साथ हुए यौन उत्पीड़न से जुड़ा है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि लड़की के स्तनों को पकड़ना और उसके पायजामे की डोरी तोड़ना बलात्कार का प्रयास नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने इस फैसले को "संवेदनशीलता की पूर्ण कमी" बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में न्याय करते समय संवेदनशीलता बरतना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में की गई टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल से इस मामले में सहायता करने का आग्रह किया है। पीड़िता की मां की याचिका को भी इस मामले के साथ जोड़ा गया है। कानूनविदों का मानना है कि यह मामला न्यायपालिका में संवेदनशीलता और नाबालिगों के अधिकारों के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को उजागर करता है। यह मामला यह भी दर्शाता है कि न्यायपालिका में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए और अधिक काम करने की आवश्यकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने यह स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह मामला यह भी दर्शाता है कि न्यायपालिका में संवेदनशीलता और जागरूकता की आवश्यकता है ताकि महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

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