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20/03/2024 Neelesh Sharma Corruption Views 122 Comments 0 Analytics Video English DMCA Add Favorite Copy Link
Supreme Court: ED अधिकारी अंकित तिवारी को मिला अंतरिम जमानत, रिश्वत लेने के आरोप में विगत वर्ष Tamil Nadu से हुई थी गिरफ़्तारी

रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए ED के अधिकारी Ankit Tiwari को Supreme Court ने अंतरीम जमानत दे दी है। विगत वर्ष दिसंबर में अंकित तिवारी को रिश्वत लेने के आरोप में तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। अदालत ने सशर्त अंकित तिवारी को अंतरीम जमानत दी है, जिसमें गवाहों को न प्रभावित करने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नही करने और बिना अनुमति लिए तमिलनाडु से बाहर न जाना शामिल है। आखिर क्या था पूरा माजरा ? क्या था मामला Madurai स्थित ED के ज़ोनल ऑफिसर के अधिकारी अंकित तिवारी ने एक सरकारी कर्मचारी से 20 Lakh रुपये की रिश्वत की मांग की थी। दरअसल, अंकित तिवारी ने कानूनी कार्रवाई से बचने के एवज में एक सरकारी कर्मचारी से 3 Crore रुपये देने को कहा था। बाद में कहा कि उसने अपने वरीय से बात की और उनके निर्देशा अनुसार वह रिश्वत के रूप में 51 Lakh रुपये लेने के लिए सहमत हो गए हैं। एक नवंबर को कर्मचारी ने उन्हें रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 20 लाख रुपये दिए थे। बाद में अंकित तिवारी ने कर्मचारी को Whatsaap कॉल और Text मैसेज करके कई बार धमकाया भी कि उसे 51 लाख रुपये की पूरी राशि का भुगतान करना होगा, अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इससे सरकारी कर्मचारी को संदेह हुआ और उसने ईडी अधिकारी के खिलाफ डिंडीगुल जिला सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी इकाई में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद DVAC के अधिकारियों ने अंकित तिवारी को शिकायतकर्ता से 20 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।

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